निवाड़ी- कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी महोदय जिला निवाडी एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय निवाडी द्वारा खाद की कालाबाजारी रोकने एवं प्रभावी कार्यवाही हेतु लगातार निर्देशित किया जा रहा है। खाद की कालाबाजारी की जानकारी हेतु मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया गया।पुलिस अधीक्षक महोदय निवाडी रायसिंह नरवरिया के निर्देशन में एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक निवाडी श्रीमती ज्योति ठाकुर एवं अनुविभागीय अधिकारी(पुलिस)महोदय अनुभाग निवाडी के.के. पांडेय के मार्गदर्शन में दिनांक 12.10.25 को चौकी नाराईनाका थाना ओऱछा पुलिस को जरिये मुखबिर सूचना प्राप्त हुई थी कि उ.प्र व म.प्र. की सीमा पर राधा कालोनी ग्राम प्रतापपुरा में एक घर में कुछ लोडिंग गाडियों में अवैध उर्वरक डीएपी कृभको व पारस बलवान आर्गेनिक पोटाश की बोरियां लोड की गई हैं जिनका शीघ्र ही परिवहन कर मौके से निकाल दी जायेंगी एवं कुछ बोरियां उसी मकान के दोनों कमरों में रखी हुई है भण्डारण करने एवं परिवहन व विक्रय करने के संबंध में कोई भी दस्तावेज नहीं है, की सूचना प्राप्त होने पर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों, राजस्व एवं कृषि विभाग की टीम को अवगत कराया गया। कृषि विभाग से अनुविभागीय अधिकारी (कृषि) निवाडी श्री भरत राजवंशी, दीक्षांत गर्ग एईओ,आशुतोषप्रजापति एईओ निवाडी,तहसीलदार ओरछा सुनील बाल्मीकि,हल्का पटवारी अभिषेक यादव, थाना प्रभारी ओरछा रामबाबू शर्मा मय स्टाफ के मौके पर पहुंचे। घटनास्थल पर देखा गया कि पिक अप वाहन क्र. UP93 ET 1729,UP 93 AT 2776 ,UP 93 AT 6202,UP 95 T 5613, UP 93DT 2231 घर के अंदर खडी मिली प्रत्येक गाडी में खाद की 70 बोरियां लदी होना पाई गई एवं एक पिक अप वाहन UP 93 ET 1162 खाली पाई गई मौके पर घऱ मे एक लडका खडा मिला जिसका नाम पता पूछा तो अपना नाम राघवेन्द्र साहू पुत्र बलराम साहू उम्र 22 साल निवासी जावन थाना सकरार जिला झांसी का होना बताया जिससे पूछे जाने पर उक्त गाडियां स्वंय के द्वारा बुलाना बताया एवं उक्त माल स्वयं का होना बताया गाडी में लदी हुई बोरियों कुल 350 एवं बाहर रखी 70 बोरियां,मकान के दोनों कमरों में से एक कमरे मे रखी हुई पारस बलवान आर्गेनिक पोटाश उर्वरक की 150 बोरियां एवं दूसरे कमरे मे बेनामी उर्वरक की 150 बोरियां की पाई गई। कृषि विभाग के अधिकारियो के द्वारा उक्त खाद के नकली व मिलावटी होने की संभावना पर से मौके पर कृभको से एक,पोटाश से एक व बेनामी बोरियों से एक सैंपल जांच हेतु लिया गया एवं भण्डारण,परिवहन,विक्रय के संबंध में राघवेन्द्र साहू से दस्तावेज चाहे गये जिसने किसी प्रकार के दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये उक्त व्यक्ति द्वारा खाद की कालाबाजारी एवं अवैध भण्डारण किया जा रहा था, एवं कृषि विभाग के अधिकारियों के द्वारा मौके पर दिनांक 12.10.25 को पंचनामा व जप्ती पंचनामा तैयार किया। 06 लाख कीमती खाद बोरियां,60 लाख के वाहन कुल 66 लाख का मशरुका जप्त कर जप्ती पंचनामा तैयार किया गया उक्त जप्त शुदा मशरूका सुरक्षार्थ चौकी नाराई नाका मे रखा गया। आरोपी राघवेन्द्र साहू निवासी जावन थाना सकरार के विरूद्ध अप.क्र.347/25 धारा उर्वरक अधिनियम 1985 की धारा 7 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया। आऱोपी से पूछताछ जारी है।
