मुख्य अतिथि सिविल जज(एसडी)गरौठा मयंक प्रकाश ने पॉक्सो एक्ट सहित ए टू जेड दी कानूनी जानकारी
गुरसरांय (झांसी)। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,लखनऊ के निर्देश एवं जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झांसी श्रीमती कमलेश कच्छल के मार्गदर्शन में बच्चों और बालिकाओं की सुरक्षा को लेकर पॉक्सो अधिनियम के प्रति विशेष जागरूकता अभियान 25 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलाया जा रहा है,जिसमें जिले के विभिन्न विद्यालयों एवं शिक्षण संस्थानों में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित कर छात्र-छात्राओं को पॉक्सो एक्ट की जानकारी दी जा रही है।इसी के तहत नगर गुरसरांय के खेर इंटर कॉलेज गुरसरांय में पॉक्सो एक्ट अधिनियम 2012 के प्रावधानों के प्रति संवेदनशील बनाने हेतु विशेष जागरूकता अभियान में छात्र-छात्राओं को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि सिविल जज( एस डी) गरौठा मयंक प्रकाश ने छात्र- छात्राओं को बताया कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों द्वारा किया अपराध सामंजस्य से नहीं माना जाता है।वह अपराधी है इसकी सजा उसे मिलेगी।उन्होंने कहा कि कोई छात्रा अपनी फोटो किसी को ना दे,तथा कोई छेड़खानी करता है या परेशान करता है तो उसे छुपाएं नहीं अपने माता पिता एवं विद्यालय में गुरुजनों को बताएं,जिससे उस पर कार्यवाही हो सके।किसी भी समस्या के लिए पुलिस हेल्प लाइन एवं साइबर क्राइम हेल्पलाइन को सूचना दें।विशिष्ट अतिथि के रूप में अंत में विद्यालय प्रबंध समिति के प्रबंधक मनोहर नेवालकर उपस्थित रहे।संचालन प्रवक्ता जितेन्द्र सिंह पटेल ने किया।अंत में आभार व्यक्त प्रधानाचार्य धनप्रकाश तिवारी ने किया।कार्यक्रम का समापन क्रीड़ाध्यक्ष विनोद कुमार एवं सुधीर पाठक तथा प्रांजल तिवारी के संयोजन में वंदे मातरम गीत के साथ किया गया।इस मौके पर मंचासीन प्रवक्ता संतोष वर्मा,डॉ विवेक कुमार मुदगल,बशीर खान,जे पी वर्मा,भूपेन्द्र पंथी,अर्चना मोदी,ऋतु सिंह ,सुरभि पटेल,रजनी यादव,खुशवू जैन,वर्षा गुप्ता दीपा गुप्ता सहित छात्र-छात्राएं एवं विद्यालय परिवार उपस्थित रहा।
