झांसी- विकास प्राधिकरण सभागार में आज दिनांक 07 जुलाई, 2026 को झांसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मुख्य अग्निशमन अधिकारी तथा निजी चिकित्सालयों एवं नर्सिंग होम संचालकों के साथ एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें भवन उपविधियों (Building By-Laws-2025) एवं सुरक्षा मानकों के अनुपालन के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की गई।
उपाध्यक्ष महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि सभी निजी चिकित्सालय एवं नर्सिंग होम संचालकों का दायित्व है कि वे अपने संस्थानों का संचालन स्वीकृत मानचित्र एवं झांसी विकास प्राधिकरण की प्रचलित भवन उपविधियों (Building By-Laws-2025) के अनुरूप सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि मरीजों एवं आमजन की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसलिए प्रत्येक संस्थान में पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था, अग्निशमन सुरक्षा उपकरण, विद्युत सुरक्षा मानकों का अनुपालन एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं अनिवार्य रूप से उपलब्ध होनी चाहिए।
उपाध्यक्ष महोदय द्वारा नगर नियोजक, झांसी विकास प्राधिकरण को निर्देशित किया गया कि भवन उपविधियों (Building By-Laws-2025) की प्रति मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय झांसी को उपलब्ध कराई जाए, जिससे अग्रिम आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।
बैठक में यह भी बताया गया कि जिन संस्थानों में स्वीकृत मानचित्र के विपरीत निर्माण, पार्किंग व्यवस्था का अभाव, अग्निशमन अथवा विद्युत सुरक्षा संबंधी कमियां पाई गई हैं, उन्हें 15 दिनों की समयावधि प्रदान की गई है, ताकि वे अपने परिसर को Building By-Laws-2025 एवं स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप करना प्रारंभ कर दें अथवा आवश्यक सुधार कार्य पूर्ण करा लें।
बैठक के दौरान निजी चिकित्सालय एवं नर्सिंग होम संचालकों द्वारा विभिन्न सुझाव एवं जिज्ञासाएं भी प्रस्तुत की गईं, जिनका समाधान अधिकारियों द्वारा किया गया। साथ ही सभी संचालकों से अपेक्षा की गई कि वे जनहित, मरीजों की सुरक्षा एवं शहरी नियोजन के मानकों को ध्यान में रखते हुए अपने संस्थानों को पूर्णतः नियमानुसार संचालित करें।
बैठक में झांसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष, सचिव, नगर नियोजक, अधिशासी अभियंता, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मुख्य अग्निशमन अधिकारी, झांसी, झांसी विकास प्राधिकरण के संबंधित अधिकारी एवं क्षेत्रान्तर्गत संचालित निजी चिकित्सालयों एवं नर्सिंग होम के संचालक उपस्थित रहे।
