बुंदेलखंड बुलेटिन न्यूज़
दतिया । दतिया पुलिस आवेदक राजू यादव द्वारा मीडिया में प्रकाशित “थाना चिरूला की भेदभाव कार्यप्रणाली” खबर का खंडन करती है। आवेदक द्वारा लगाए गए आरोप निराधार और असत्य हैं।प्रकरण में थाना प्रभारी चिरूला द्वारा ने सभी नियमों और प्रक्रियाओं का पालन किया है।थाना प्रभारी नितिन भार्गव ने बताया कि 29 जनवरी को डायल 100 पर जमीनी विवाद एवं मारपीट होने के संबंध में थाना चिरूला पर एक इवेंट प्राप्त हुआ, उक्त सूचना पर थाना चिरूला पुलिस टीम तुरन्त मौके पर पहुंच कर प्रकरण का जायजा लिया, मामला जमीनी विवाद होने के कारण दोनों पक्षों को न्यायालय जाने एवं राजस्व विभाग से विधिवत कार्यवाही करने हेतु समझाया गया, साथ ही दोनों पक्षों को किसी भी प्रकार की हिंसा/विवाद न करने की सख्त हिदायत दी गई थी।उक्त प्रकरण की थाने पर शिकायत प्राप्त होने पर थाना चिरूला पुलिस द्वारा 29 जनवरी को तहसीलदार दतिया को थाना चिरूला क्षेत्र स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 27 व 30 ग्राम चितुवा डेरा स्थित जमीनी विवाद पर शान्ति भंग होने के संबंध में एक पत्र जारी किया गया,जिसमें दोनों आवेदकों द्वारा अपना अपना मालिकाना हक जताने की स्थिति से अवगत कराया।साथ ही तहसीलदार दतिया को दोनो पक्षों मे उक्त भूमि पर तनाव की स्थिति निर्मित होने और उक्त भूमि को लेकर दोनो पक्ष कभी भी लडाई झगडा कर गम्भीर घटना घटित होने की संभावना से अवगत कराया गया था। भूमि सर्वे क्रमांक 27 व 30 की भूमि के वैधानिक निराकरण करने और मामले गंभीर घटना घटित होने की संभावना को बताया गया।थाना चिरूला पुलिस द्वारा बिना किसी पक्षपात के विवाद के निराकरण हेतु निष्पक्ष जांच की जा रही है,संबंधित विभाग को प्रकरण के वैधानिक निराकरण हेतु अवगत कराया गया है।उक्त प्रकरण में गुरूवार 30 जनवरी को अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) दतिया द्वारा जमीन पर किसी भी प्रकार के निर्माण न होने के सम्बन्ध में स्टे ऑर्डर दिया गया है।
