पूर्व गृहमंत्री एवं खुरई विधायक भूपेन्द्र सिंह ने केन्द्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से अनुरोध किया है कि नकली खाद बीज एवं कीटानाशक दवाइयों का उत्पाद करने वाली कंपनियों तथा बेचने वाले व्यवसायियों पर अंकुश लगाने सख्त कानून बनाया जायें। जिसमें अपराध सिद्ध होने पर कम से कम 10 वर्ष की सजा का प्रावधान हो।
इसके साथ ही नष्ट हुई किसानों की फसलों के लिए दोषी कंपनी/विक्रेता से वसूली कर यह राशि पीड़ित किसानों को दिलाने का भी प्रावधान हो। पत्र में उल्लेख किया है कि मध्यप्रदेश में अनेक स्थानों पर घटिया बीज व कीटनाशक दवाईयों के कारण किसानों की फसलें बर्बाद हुई है।
यह जानकारी आपके संज्ञान में आने पर पूर्व में प्रभावी कार्रवाई भी की गई है। आपके द्वारा यह निर्देश भी दिये गये हैं कि अब कोई भी जैव उत्तेजक उत्पाद तभी बिकेगा, जब वह गुणवत्ता मानक पर खरा उतरेगा। साथ ही आपके द्वारा 16 जून 2025 से सभी
अस्थाई पंजीकरण अमान्य कर दिये गए हैं। केवल 146 जैव उत्तेजक उत्पाद ही उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की सूची में मान्य हैं। जबकि पहले से बाजार में
लगभग 30 हजार उत्पाद बिना जांच बिक रहे थे। इस प्रभावी कार्रवाई के लिए भूपेन्द्र सिंह ने शिवराज सिंह को हृदय से धन्यवाद ज्ञापित किया है।
