
पुलिस महानिदेशक, पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ एवं अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर के निर्देशानुसार वर्तमान में प्रचलित आरक्षी नागरिक पुलिस भर्ती प्रक्रिया में चयनित होने वाले 60244 अभ्यर्थियों की जेटीसी/आधारभूत प्रशिक्षण व व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था पूर्व से सुनिश्चित किये जाने हेतु क्षमता संवर्धन अल्प अवधि में कराये जाने के सम्बन्ध में आज दिनांक 31.01.2025 को *श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक झाँसी परिक्षेत्र झाँसी श्री केशव कुमार चौधरी महोदय* द्वारा पुलिस लाइन उरई जनपद जालौन में प्रशिक्षण केन्द्र का निरीक्षण किया गया।
पुलिस लाइन उरई जनपद जालौन में वर्ष 2018 में सर्वाधिक 219 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है परन्तु वर्तमान में पुलिस मुख्यालय द्वारा जनपद जालौन में 400 रिक्रूट आरक्षियों को प्रशिक्षण देना प्रस्तावित किया गया है।
डीआईजी महोदय द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर यथा आवासीय व्यवस्था, प्रशिक्षण स्थान पर अन्तः एवं बाह्य प्रशिक्षकों की उपलब्धता, प्रशिक्षण सम्बन्धी उपकरण, रिक्रूटों की स्वास्थय सम्बन्धी व्यवस्था, मेस, कैन्टीन, पुरूष/महिला प्रसाधन, परेड ग्राउण्ड की क्षमता आदि व्यवस्थाओं की विस्तृत समीक्षा कर क्षमता संवर्धन अल्प अवधि में करते हुए आधारभूत प्रशिक्षण के निम्न बिन्दुओं पर कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है-
1. प्रशिक्षुओं की प्रस्तावित संख्या के अनुरूप जनपदों एवं इकाइयों में पूर्व में कराये गये प्रशिक्षण एवं वर्तमान में उपलब्ध आधारभूत संसाधनों (इंफ्रास्ट्रक्चर) जिसमें मुख्यतः आवासीय व्यवस्था, महिला/पुरुष प्रसाधन, महिला/पुरूष बाथरूम, मेस, कैन्टीन, परेड ग्राउण्ड की क्षमता एवं अन्तःकक्ष (क्लासरूम) की क्षमता के सम्बन्ध में मूल्याकन करने की आवश्यकता पर विचार कर लिया जाए, इस हेतु नवनिर्मित भवन बहुखंडी भवन एवं अन्य आधारभूत भवन, जो आवासीय व्यवस्था अथवा प्रशिक्षण के दौरान प्रयोग में लाया जा सकता है।
2. प्रशिक्षण के प्रयोजन हेतु जनपद में स्थित ऐसे स्थानों यथा राजकीय आईटीआई, पॉलिटेक्निक, इन्जीनियरिंग कॉलेज इत्यादि को प्रशिक्षण के प्रयोजन हेतु चिन्हित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त जनपद में अन्य कोई भी राजकीय नवनिर्मित भवन, जो अभी उपयोग में नहीं लाया जा रहा हो, उसे आधारभूत प्रशिक्षण हेतु आवश्यक आवासीय व्यवस्था के साथ चिन्हित कर लिया जाए।
3. आधारभूत संसाधनों के अतिरिक्त नवीन संसाधनों एवं प्रशिक्षण सामग्री/उपकरणों यथा फर्नीचर, फर्नीचर की मरम्मत, मेस से सम्बन्धित उपकरण, वाह्म/अन्तः प्रशिक्षण के उपकरण, इत्यादि हेतु विभिन्न मदों में बजट की आवश्यकता का भी आंकलन कर किया जाए।
4. प्रशिक्षण से सम्बन्धित वाह्म/अन्तः प्रशिक्षकों की उपलब्धता एवं आवश्यकता का भी आंकलन कर लिया जाए एवं इसकी क्षमता संवर्धन हेतु आवश्यक व्यवस्था कर ली जाए।
5. प्रशिक्षणार्थियों के स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए स्वास्थ्य सेवाओं का भी आंकलन कर व्यवस्था कर ली जाए।
6. रिक्रूटों के आमद के उपरान्त उनके रजिस्ट्रेशन एवं समय से वेतन/वेतन निर्धारण दिये जाने की भी व्यवस्था कर ली जाए।
7. आवासीय व्यवस्था के अन्तर्गत रहने एवं शौचालयों की स्वच्छता की व्यवस्था सुनिश्चित कर ली जाए।