
बुन्देलखण्ड बुलेटिन ।।
** नकली व मिलावटी शराब पाए जाने पर सख्त से सख्त की जाएगी, अनुज्ञापी का लाइसेंस भी होगा निरस्त
** अवैध शराब के परिवहन को सख्ती रोकने हेतु दिनांक 21 जून से 05 जुलाई 2022 तक विशेष अभियान चलाए जाने के निर्देश
** जनपद में अवैध शराब के निर्माण स्थलों एवं अवैध संग्रह पर लगातार कार्यवाही किए जाने के निर्देश
** बीते पखवाड़े में 2910 लीटर अवैध/ कच्ची शराब जप्त तथा 20100 किलोग्राम लहन मौके पर नष्ट करते हुए 17 अभियुक्तों की गिरफ्तारी के साथ ही 35 अभियोग पंजीकृत किए गए
झाँसी- जिलाधिकारी श्री रविंद्र कुमार ने जनपद झांसी में स्थित समस्त होटल/रेस्टोरेंट के स्वामी/मैनेजर को ताकीद करते हुए कहा कि होटल परिसर, रेस्टोरेंट परिसर में मदिरा परोसना/पिलाना आबकारी नियमों के विरुद्ध है।परिसर में मदिरा का परोसना व पिलाने के लिए आबकारी विभाग द्वारा एक दिवसीय बार लाइसेंस/स्थाई बार लाइसेंस निर्गत करने की सरल व्यवस्था है।बिना अधिकृत बार लाइसेंस के अवैध रूप से मदिरा परोसते/पिलाते हुए एवं होटल परिसर में बिना लाइसेंस के पार्टी आयोजित करते हुए यदि कोई पकड़ा जाता है तो संबंधित होटल, रेस्टोरेंट के मैनेजर/स्वामी एवं पार्टी आयोजित करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध आबकारी अधिनियम व आईपीसी की सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर कार्यवाही की जाएगी।
उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जनपद में स्थित समस्त होटल/ रेस्टोरेंट के मैनेजर/स्वामी को निर्देशित किया जाता है कि होटल/ रेस्टोरेंट परिसर में बिना वैध लाइसेंस के मदिरा ना ही परोसी/पिलाई जाए और ना ही बिना लाइसेंस के कोई पार्टी आयोजित की जाए।यदि निरीक्षण के दौरान ऐसा होता पाया जाता है तो सख्त कार्यवाही की जाएगी।
जनपद में जिलाधिकारी के निर्देशन पर प्रवर्तन अभियान के तहत आबकारी विभाग, प्रशासन व पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा लगातार क्षेत्र के ऐसे स्थानों पर जहां अवैध शराब निर्मित की जा रही है या अवैध शराब का भंडारण है लगातार अभियान चलाकर कार्यवाही की जा रही है, तथा बड़ी संख्या में अवैध कच्ची शराब व लहन नष्ट किया जा रहा है।
जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि अपने संपर्क सूत्रों को और बेहतर बनाते हुए मुखबिर की मदद से और अधिक से अधिक अवैध शराब के कारोबार से जुड़े लोगों पर कार्यवाही करना सुनिश्चित करें, क्षेत्र में भ्रमण के दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारी भी अवैध शराब से संबंधित जानकारियां आबकारी विभाग के साथ साझा करें ताकि अवैध कारोबार पर सख्ती से लगाम लगाई जा सके। उन्होंने कहा कि भविष्य में यदि अवैध शराब को लेकर कोई दुर्घटना घटित होती है तो संबंधित के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।
जनपद झांसी में जिलाधिकारी/ उप आबकारी आयुक्त झांसी प्रभार के निर्देशन में दिनांक 01 जून 2022 से 19 जून 2022 तक प्रशासन पुलिस व आबकारी विभाग की संयुक्त टीमों द्वारा अवैध शराब निर्माण/बिक्री के दृष्टिगत कबूतरा डेरा श्रीनगर, दातारनगर परवई, नया खेड़ा, संतरी, वनचौकी, बुढेरा कला, पनारी, सेना, घाट कोटरा, कटेरा, उल्दन, चंडीगढ़ खैलार, ककरबई, गरौठा, राजापुर, मारकुऑ, अशोकनगर, जखनवारा एवं संदिग्ध ग्राम/अड्डे भगवंतपुरा, लक्ष्मणपुरा, बुड़पुरा, हीरापुर, डायमंड नहर पारीछा, कोछाभांवर, सिमरावारी पहाड़ी, शमशान पहाड़ी बिजौली, हंसारी गैस गोदाम, ढिमरयाना, लक्ष्मी तालाब, नारायण बाग,मछली मंडी, राजीव कॉलोनी, बाबा का आटा, रेलवे क्रॉसिंग, पहुंच नहर किनारे, काशीराम पार्क, फिल्टर चौराहा आदि पर दबिश दी गई। दबिश के दौरान उक्त स्थानों से 2910 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर 17 अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए कुल 35 अभियोग पंजीकृत किए गए साथ ही मौके पर 29100 प्रोग्राम नहर नष्ट किया गया।
जिलाधिकारी श्री रविंद्र कुमार ने कहा कि प्रवर्तन अधिकारी लगातार क्षेत्र में भ्रमण करें और ऐसे स्थान जहां अवैध शराब निर्मित किए जाने की संभावना है या भंडारण है। उन स्थानों पर दल बल के साथ दबिश देते हुए सख्त कार्यवाही सुनिश्चित करें, उन्होंने सुझाव दिया कि ऐसे अवैध शराब के निर्माण के अड्डों को नष्ट कर दिया जाए ताकि भविष्य में शराब निर्मित ना की जा सके।
जिलाधिकारी ने निर्देश देते हुए कहा कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित होटल व ढाबों की भी लगातार चेकिंग की जाए ताकि अवैध शराब के कारोबार को रोका जा सके। उन्होंने आबकारी विभाग के अधिकारियों को अवैध शराब की बिक्री ना होने पाये के संबंध मे चेतावनी देते हुए कहा कि क्षेत्र भ्रमण में संवेदनशील होकर कार्य करें।
इस मौके पर आबकारी विभाग की टीम में शामिल श्री शिशुपाल सिंह आबकारी निरीक्षक क्षेत्र-1, श्री प्रेम नारायण निरंजन आबकारी निरीक्षक क्षेत्र-2 व श्री आनंद कुमार सिंह आबकारी निरीक्षक क्षेत्र-4 सहित स्टॉफ को किए गए कार्य पर बधाई देते हुए आगे भी इसी मनोयोग से काम करने की सलाह दी।